योगी सरकार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को राज्य विधानमंडल के वर्तमान सत्र में पेश कर पारित कराने को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों संविधान में 103वां संशोधन करते हुए सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला किया था। प्रदेश सरकार ने 18 फरवरी को इसे लागू कर दिया था। इसे विधिक स्वरूप देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है।